दो से अधिक बच्चे होने पर नहीं लड़ पाएंगे बिहार पंचायत चुनाव! जानें पंचायती राज मंत्री ने क्या कहा
पटना: बिहार में अगले साल पंचायत चुनाव होना है. पंचायत चुनाव को लेकर प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं. तैयारियां के बीच ये खबर सामने आ रही है कि वैसे लोग जिनके दो से अधिक बच्चे हैं, वो पंचायत चुनाव नहीं लड़ पाएंगे. इस खबर के सामने आने के बाद से चुनाव लड़ने की मंशा रखने वाले लोगों के बीच संशय बना हुआ है. बिहार में पहले से है ये नियम ऐसे में खबर की सच्चाई जानने के लिए एबीपी न्यूज ने बिहार के पंचायती राज मंत्री से बातचीत की. इस दौरान उन्होंने कहा कि बिहार के परिवेश में जो जनसंख्या नियंत्रण कानून की बात है, 2006-07 के बाद जो कानून बनाए गए, उसमें नगर निकाय में ये प्रावधान किया गया कि जिनके दो से अधिक बच्चे होंगे, वो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं. उन्होंने कहा, " बिहार में पहले से ये कानून है. इसे पंचायती राज में लागू करने की आवश्यकता है. लेकिन अब अगर लागू भी कर दिया गया तो उसके लिए 2026 तक का इंतजार करना पड़ेगा. इस परिवेश में मेरा खुद के मानना है कि अब हिंदुस्तान में इस पर ज्यादा चर्चा की जरूरत है. जरूरत पड़ने पर इसको कानून भी बनाना चाहिए." मंत्री ने कहा, " बि...