शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) - विशेषताएं, संवैधानिक प्रावधान, उपलब्धियाँ और सीमाएँ यहां जानें!
4 अगस्त, 2009 को भारतीय संसद द्वारा पारित शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) [Right To Education Act RTE] बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार की गारंटी देता है। 6 से 18 वर्ष की आयु के बच्चे निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009, जिसे शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (RTE) भी कहा जाता है, के तहत निःशुल्क शिक्षा के हकदार हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21ए के अनुसार, शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) [Right To Education Act RTE in Hindi] भारत में 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के महत्व की बारीकियों को रेखांकित करता है। भारत अब दुनिया के उन 135 देशों में से एक है जहां शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) [Right To Education Act RTE in Hindi] कानून के लागू होने के कारण शिक्षा का अधिकार मौलिक है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) [Right To Education Act RTE in Hindi] यूपीएससी परीक्षा में प्रारंभिक परीक्षा और UPSC मुख्य पाठ्यक्रम के GS पेपर 2 दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। इस लेख में, हम आपको शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) [Right To E