शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) - विशेषताएं, संवैधानिक प्रावधान, उपलब्धियाँ और सीमाएँ यहां जानें!

4 अगस्त, 2009 को भारतीय संसद द्वारा पारित शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) [Right To Education Act RTE] बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार की गारंटी देता है। 6 से 18 वर्ष की आयु के बच्चे निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009, जिसे शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (RTE) भी कहा जाता है, के तहत निःशुल्क शिक्षा के हकदार हैं।

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