संदेश

जनवरी, 2025 की पोस्ट दिखाई जा रही हैं

दो से अधिक बच्चे होने पर नहीं लड़ पाएंगे बिहार पंचायत चुनाव! जानें पंचायती राज मंत्री ने क्या कहा

चित्र
  पटना: बिहार में अगले साल पंचायत चुनाव होना है. पंचायत चुनाव को लेकर प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं.  तैयारियां के बीच ये खबर सामने आ रही है कि वैसे लोग जिनके दो से अधिक बच्चे हैं, वो पंचायत चुनाव नहीं लड़ पाएंगे. इस खबर के सामने आने के बाद से चुनाव लड़ने की मंशा रखने वाले लोगों के बीच संशय बना हुआ है.  बिहार में पहले से है ये नियम  ऐसे में खबर की सच्चाई जानने के लिए एबीपी न्यूज ने बिहार के पंचायती राज मंत्री से बातचीत की. इस दौरान उन्होंने कहा कि बिहार के परिवेश में जो जनसंख्या नियंत्रण कानून की बात है, 2006-07 के बाद जो कानून बनाए गए, उसमें नगर निकाय में ये प्रावधान किया गया कि जिनके दो से अधिक बच्चे होंगे, वो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं.  उन्होंने कहा, " बिहार में पहले से ये कानून है. इसे पंचायती राज में लागू करने की आवश्यकता है. लेकिन अब अगर लागू भी कर दिया गया तो उसके लिए 2026 तक का इंतजार करना पड़ेगा. इस परिवेश में मेरा खुद के मानना है कि अब हिंदुस्तान में इस पर ज्यादा चर्चा की जरूरत है. जरूरत पड़ने पर इसको कानून भी बनाना चाहिए." मंत्री ने कहा, " बि...

अगले वर्ष होने वाले पंचायत चुनाव में सभी आरक्षित पदों में होगा बदलाव

चित्र
2025 के बिहार विधानसभा चुनाव के बाद 2026 में होगा त्रिस्तरीय पंचायत आम चुनाव संपादक: पटना विधानसभा चुनाव 2025 के बाद अगले वर्ष 2026 में त्रिस्तरीय पंचायत का चुनाव कराया जाएगा। आगामी पंचायत चुनाव में सभी आरक्षित सीटों के लिए नए सिरे से आरक्षण की प्रक्रिया की जाएगी। पिछले पंचायत आम चुनाव में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और महिलाओं के लिए अधिकतम 50 प्रतिशत आरक्षण को लागू किया गया था। अब वहीं पर आरक्षण का चक्र बदल जाएगा। त्रिस्तरीय पंचायत आम चुनाव में सीटों का आरक्षण अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या के आधार पर तय किया जाएगा। जनगणना के आधार पर नए सिरे से मिलेगा लाभ पिछले 2021 में पद आरक्षित थे, उसे समाप्त कर जनगणना के आधार पर नए सिरे से आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। त्रिस्तरीय पंचायतों में पदों का आरक्षण अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या के अनुपात में दिया जाता है। अगर किसी निर्धारण क्षेत्र में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों की आबादी 25 प्रतिशत है, तो उस क्षेत्र के पदों का आरक्षण भी 25 प्रतिशत होगा। इसी प्रकार अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रत्याशियो...