Bihar PACS Election 2024: पैक्स चुनाव को लेकर आया बड़ा अपडेट, सह सदस्य नहीं लड़ सकेंगे इलेक्शन; पढ़ें पूरी डिटेल

 बिहार में पैक्स चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। इस बार के चुनाव में पैक्स के सह सदस्य उम्मीदवार नहीं बन सकेंगे लेकिन वे जिस पैक्स के सह सदस्य हैं उसमें चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार के प्रस्तावक हो सकेंगे और वोट भी डाल सकेंगे। बिहार में अभी एक करोड़ 45 लाख पैक्स सदस्य हैं जिनमें से करीब 50 हजार सह सदस्य हैं।


पटना। बिहार में पैक्स चुनाव आगामी 25 नवंबर से पांच दिसंबर तक होने हैं। इस चुनाव में पैक्स के सह सदस्य उम्मीदवार नहीं होंगे, लेकिन वो जिस पैक्स के सह सदस्य हैं, उसमें चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार के प्रस्तावक हो सकेंगे और मताधिकार का भी प्रयोग कर सकेंगे।

बिहार में अभी एक करोड़ 45 लाख पैक्स सदस्य हैं, जिनमें से करीब 50 हजार सह सदस्य हैं। पैक्स चुनाव को लेकर बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार ने सहकारिता विभाग काे स्पष्ट निर्देश जारी किया है।

सहकारिता विभाग के एक आला अधिकारी ने बताया कि राज्य में 8463 पैक्स हैं, जिनमें एक करोड़ 45 लाख सदस्य एवं सह सदस्य हैं। इनमें से करीब 50 हजार सह सदस्य हैं।
सहकारिता अधिकारी ने आगे बताया कि पैक्स में जो सदस्य बनते हैं, उन्हें एक शेयर पर 10 रुपये और सदस्यता शुल्क एक रुपये जमा करना होता है, यानी 11 रुपये देने वाले सदस्य होते हैं।

हालांकि, कोई भी सदस्य एक से ज्यादा शेयर ले सकता है। जबकि, पैक्स में जो सह सदस्य बनते हैं वो केवल एक रुपये की सदस्यता शुल्क जमा करते हैं, लेकिन वे शेयर नहीं खरीदते हैं यानी सह सदस्य शेयर होल्डर नहीं होते हैं।

सदस्य ही लड़ सकते हैं पैक्स चुनाव

बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार के प्रविधान के मुताबिक, पैक्स चुनाव में सदस्य ही चुनाव लड़ सकते हैं, सह सदस्य चुनाव नहीं लड़ सकते, किंतु उन्हें मतदान का अधिकार है।

प्राधिकार के मुख्य चुनाव अधिकारी गिरीश शंकर ने पैक्स चुनाव में उम्मीदवारों को लेकर सभी जिलों को आवश्यक निर्देश दिया है।

उनके मुताबिक, पैक्स में यह व्यवस्था है कि सदस्य के अलावा सह सदस्य होगा, लेकिन पैक्स चुनाव में सह सदस्य उम्मीदवार नहीं होगा। वो प्रस्ताव हो सकता है। हालांकि, सह सदस्य को मतदान करने का अधिकार है।

पैक्स अध्यक्ष के जमीन, भवन व गोदाम में नहीं बनेगा मतदान केंद्र

मुख्य चुनाव अधिकारी के निर्देश के मुताबिक, पैक्स चुनाव में मतदान केंद्र उप विकास आयुक्त तय करेंगे, लेकिन पैक्स अध्यक्ष के जमीन, भवन या गोदाम आदि में मतदान केंद्र नहीं बनाया जाएगा।

पैक्स अध्यक्ष की किसी भी संपत्ति से 200 मीटर की दूरी पर मतदान केंद्र बनाए जाएंगे। वैसे मतदान केंद्र पर अंतिम निर्णय जिलाधिकारी ही लेंगे।


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